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छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

जिले के 49 लेम्प्स समितियों द्वारा किसानों से मक्का किया जाएगा क्रय

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन 01 नवम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक
जिले की 49 लेम्प्स समितियों के द्वारा किसानों से मक्का किया जायेगा क्रय
2090 रूपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकत्तम 10 क्विंटल प्रति एकड मक्के का होगा उपार्जन


कोण्डागांव, 20 नवम्बर 2023/ 
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी के लिए किसान पंजीयन कराया जा रहा है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक द्वारा जिले के समस्त किसान भाईयों से अपील की गयी है कि वे अपने उत्पादित मक्के का विक्रय हेतु अपने क्षेत्र के लेम्पस समिति के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर पंजीयन करायें। ताकि समर्थन मूल्य पर आपकी फसल का उपार्जन सुनिश्चित हो सके। इस हेतु जिले में 49 लेम्प्स समितियों द्वारा उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत अडेगा, अमरावती, अरण्डी, ईरागांव, उरन्दाबेड़ा, केशकाल, काटागांव, किबईबालेंगा, कोण्डागांव, कोनगुड, कोरगांव, खालेमुरवेण्ड, गम्हरी, गिरोला, गोलावण्ड, चिपावण्ड, छिनारी, तोड़ासी (बड़ेखौली), देवगांव, दहीकोंगा, धनोरा, फरसगांव, बड़ेकनेरा, बड़ेडोगर, बड़ेराजपुर, बड़ेबेन्दरी, बनियागांव, बफना, बम्हनी, बवई, बहीगांव, बोरगांव, बांसकोट, भण्डारसिवनी, मुनगापदर, मर्दापाल, मुलमुला, मसोरा, माकड़ी, रांधना, लजोडा, लुभा, लिहागांव, विश्रामपुरी, शामपुर, सलना, सिंगनपुर, सोनाबाल एवं हीरापुर की समितियों के माध्यम से किसानों का मक्का क्रय किया जावेगा। जिसके लिए मक्का उत्पादन करने वाले किसानों को अपना पंजीयन अवश्य रूप से कराना होगा।
मक्का उपार्जन का कार्य 01 नवम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक किया जायेगा। जिसके लिये शासन द्वारा 2,090 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार अच्छे किस्म का मक्का खरीदा जाना है। जिसमें नमी का निर्धारित मापदंड अधिकतम 14 प्रतिशत है। कृषकों को मक्का विक्रय की राशि लेम्प्स समितियों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। उपार्जन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण के लिए किसान सीधे जिला प्रबंधक के मोबाईल नम्बर 9425562121 एवं टोल फ्री नम्बर 1800-233-3663 से संपर्क कर सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मक्का खरीदी की अधिकत्तम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई

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