शासन के निर्देशानुसार करें युक्तियुक्तकरण‘
अतिशेष शिक्षक, एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में कलेक्टर ने दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ आजतक,कोंडागांव, 12 अगस्त 2024—
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने अतिशेष शिक्षक, एकल शिक्षकीय विद्यालय एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण में राज्य शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए। सोमवार को जिला कार्यालय के भू-तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की गाइडलाइन समय सीमा के साथ निर्धारित कर दी गयी है, जिसका पूरी तरह पालन करना है। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के जरिये की जायेगी। इसके तहत पहले शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पोस्टिंग होगी।
20 अगस्त से शालाओं के युक्तियुक्तकरण काम शुरू होगा और 16 सितंबर तक राज्य सरकार की तरफ से युक्तियुक्तकरण शालाओं का आदेश जारी हो जायेगा। उससे पहले शालाओं के युक्तियुक्तकरण के लिए विकासखंड स्तरीय समिति की तरफ से शालाओं का चिन्हांकन 20 अगस्त तक पूरा कर लिया जायेगा। वहीं विकासखंड स्तरीय समिति की तरफ से युक्तियुक्त शालाओं की सूची का जिलास्तरीय समिति को प्रेषण 30 अगस्तक तक, जिला स्तरीय समिति की तरफ से डीपीआई को युक्तियुक्तकरण शालाओं की सूची 4 सितंबर तक , डीपीआई की तरफ से सूची का परीक्षण कर सरकार को सूची 9 सितंबर तक प्रेषित होगी, वहीं 16 सितंबर को शासन की तरफ से युक्तियुक्तकृत शालाओं को आदेश जारी कर दिया जायेगा।
वहीं शिक्षकों के युक्तियुक्त करण के तहत अतिशेष शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकन 4 सितंबर तक होगा, वहीं अतिशेष शिक्षकों व रिक्त पदों की सूची जिलास्तरीय समिति को 10 सितंबर तक भेजे जायेंगे। विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों का परीक्षण 20 से 25 सितंबर तक पूरा होगा। वहीं जिलास्तरीय समिति की तरफ से पदस्थापना उपरांत प्रेषित अतिरक्त अतिशेष शिक्षकों का संयुक्त संचालक की तरफ से पदस्थापना आदेश 7 अक्टूबर तक जारी होगा। वहीं संयुक्त संचालक के पदस्थापना आदेश के बाद शेष व्याख्याता का डीपीआई की तरफ से पदस्थापना आदेश जारी किया जायेगा।



