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*अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।**राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने का घेराव,पेलेट गन से घायल युवक की एफआईआर नहीं होने से 6घंटे तक दिया धरना**वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नही**लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें**साइबर क्राइम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस का “साइबर जागृति अभियान”**मंदिर के चढ़ावे से विपक्षी सांसदों तक डाकेजनी!**एन एच एम में बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता मामले में डीपीएम, डीएएम और डीटीसी की संविदा सेवा समाप्त**यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने शंकरपुर में सामुदायिक पहल कार्यों का किया अवलोकन**शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ**महंगाई, बेरोजगारी एवं डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण करने सहित कमी दूर करने सीपीआई ने 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

*प्रधान न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव ने लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के न्यारक्षकों का उनके कार्यों एवं भर्ती की प्रक्रिया के संबंध लिया बैठक*

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*छत्तीसगढ़ आजतक,कोण्डागांव, 14 अगस्त 2025*

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के न्याय रक्षकों के साथ उनके कार्यों एवं भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
उक्त बैठक में कौंसिलों के कार्यों व विधिक सहायता प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करना, प्रचलित मामलों की निगरानी करना तथा जरूरतमंदों तक निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्वक विधिक सहायता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुझाव व निर्देश दिये गये। बैठक के दौरान डिफेंस कौंसिल के न्याय रक्षको को विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता के शर्ते, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय की भूमिका व दायित्वों के बेहतर निर्वहन के संबंध में तथा अभिरक्षाधीन बंदियों के प्रकरण में प्राथमिकता के साथ पैरवी करने एवं प्रतिमाह जेल निरीक्षण कर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा किया गया।
उक्त बैठक में नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम योजना, 2022 के नियम शतों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
अंत में न्यायाधीश महोदया ने डिफेंस कौंसिल के न्याय रक्षकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्णसतर्कता से करने के लिए समझाइश/निर्देश दिए गए जिसके तहत पक्षकारों से अवैधानिक सम्पर्क, अवैधानिक परितोषिक की मांग और अभिरक्षाधीन बंदियो के द्वारा स्वतः के व्यय पर नियुक्त किए गए स्वतंत्र अधिवक्ता के कार्य क्षेत्र में अनाधिकृत हस्तक्षेप व प्रवेश के संबंध में कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी अनुशंगिक निर्देश समाविष्ट किए गए।
बैठक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTSC POCSO कोण्डागांव श्रीमती यशोदा नाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम के न्याय रक्षक उपस्थित रहे।

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