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कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

नए कानूनों की जानकारी देने के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन

नए कानूनों में आम नागरिकों के हितों की रक्षा के साथ ही अपराधियों के लिए कड़े दंडों का प्रावधान: कलेक्टर कुणाल दुदावत

छत्तीसगढ़ आजतक,कोण्डागांव, 21 जून 2024–नवीन कानून संहिताओं से नागरिकों को अवगत कराने के लिए जिला कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 शामिल हैं।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने कहा कि नए कानूनों में आम नागरिकों के हितों की रक्षा के साथ ही अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना हम सभी का दायित्व है, इसलिए कानूनों की जानकारी भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से महिलाओं के हितों की रक्षा बेहतर ढंग से की जा सकेगी। वहीं कुछ ऐसे अपराधों के लिए भी दंडों का प्रावधान किया गया है, जो पहले के कानूनों में नहीं थे। नए कानून में अपराध की सूचना किसी भी थाने में दिए जाने के साथ ही ई-माध्यम से भी दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। वहीं इन कानूनों में अपराध की विवेचना, न्यायिक प्रक्रिया तथा सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। पाक्सो एक्ट में दंड को कठोर किया गया है। वहीं कुछ अपराधों के लिए सामाजिक सेवा के दंड का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों की जानकारी घर-घर पहुंचे इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रुपेश कुमार डांडे, लोक अभियोजक श्री प्रदीप झा, फरसगांव अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री अनिल विश्वकर्मा, पीएमयू श्री अजीत राना, श्री अभिनय रात्रे, सहित बड़ी संख्या में युवोदय वालंटियर्स, अग्निवीर प्रशिक्षु, शहीद गुण्डाधूर महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी व कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री में कार्यरत महिलाएं शामिल थीं।

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