*आरोपी के द्वारा नाबालिक लड़की को उसके घर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर जोर-जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर किया था, बलात्कार।*
*थाना मर्दापाल जिला कोण्डगांव का है मामला*

बलात्कार उपरांत आरोपी के द्वारा पीड़िता नाबालिक लड़की को शादी करने का लगातार बना रहा था, दबाव ।
पीड़िता नाबालिक लड़की के द्वारा शादी से इंकार करने पर रास्ता रोककर दिया था, जान से मारने की धमकी।
*छत्तीसगढ़ आजतक, मर्दापाल/कोंडागांव 13 अगस्त 2025*
मर्दापाल- दिनांक 12.08.2025 को प्रार्थी थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका नाबालिक लड़की उम्र 16 वर्ष 11 माह को आरोपी चम्पू नाग पिता मेहत्तर नाग जाति गांडा उम्र 23 वर्ष साकिन कांगा बड़ेपारा थाना मर्दापाल जिला कोण्डागांव के द्वारा पीड़िता नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके घर ले जाकर जोर-जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर एक बार बलात्कार कर शादी करने के लिए पीड़िता नाबालिक लड़की को बना रहा था, दबाव पीड़िता के द्वारा शादी से इंकार करने पर रास्ता रोककर दिया था, जान से मारने की धमकी प्रार्थी के शिकायत आवेदन पर दिनांक 12.08.2025 को थाना मर्दापाल मे अपराध क्रमांक 17/2025 धारा 64,65 (2), 351 (3), 126 (2) भा.न्या.स., 04 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोण्डागांव श्री वाय अक्षय कुमार के द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ। जिस पर्यवेक्षण मे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कौशलेन्द्र देव पटेल, अनु विभागीय अधिकारी पुलिस श्री सतीश भार्गव के मार्गदर्शन पर तत्काल आरोपी को उसके सकुनत ग्राम कांगा बड़ेपारा से दिनांक 12.08.2025 को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड पर दिनांक 13.08.2025 को माननीय अपर सत्र एफटीएससी न्यायालय कोण्डागांव में पेश किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना मर्दापाल से सउनि नरेश कुमार साहू, महिला प्र.आर. 07 सुनिता उईके, प्र.आर. 12 मूलचन्द बघेल, प्र.आर. 229 संत राम नायक, प्र.आर. 252 कचरू राम नेताम, आरक्षक 964 समीर नेताम, आरक्षक 373 विरेंश सिह, आरक्षक, आरक्षक 730 तोषण कश्यप का गिरफ्तारी में सराहनीय योगदान रहा है।











