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*अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।**राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने का घेराव,पेलेट गन से घायल युवक की एफआईआर नहीं होने से 6घंटे तक दिया धरना**वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नही**लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें**साइबर क्राइम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस का “साइबर जागृति अभियान”**मंदिर के चढ़ावे से विपक्षी सांसदों तक डाकेजनी!**एन एच एम में बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता मामले में डीपीएम, डीएएम और डीटीसी की संविदा सेवा समाप्त**यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने शंकरपुर में सामुदायिक पहल कार्यों का किया अवलोकन**शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ**महंगाई, बेरोजगारी एवं डीज़ल-पेट्रोल की कीमतों पर नियंत्रण करने सहित कमी दूर करने सीपीआई ने 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

*कोण्डागांव में नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, थाना प्रभारियों की बैठक समपन्न।*

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*छत्तीसगढ़ आजतक,कोंडागांव 24 अप्रैल 2026 *

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल अदालत की तैयारी को लेकर कोण्डागांव जिले के समस्त थाना प्रभारियों का लिया बैठक ।
बैठक में *अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कु० गायत्री साय व समस्त थाना प्रभारी* उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की सफल एवं न्याय प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए रणनिति बनाना तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु न्यायपालिका और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना था।
बैठक में न्यायाधीश महोदय द्वारा नेशनल लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आती है तथा आम नागरिकों को शीघ्र न्याय प्राप्त होता है।
न्यायाधीश महोदय ने सभी थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश किये कि वे न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों की सूची तैयार करें जो नेशनल लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की सक्रिय सहभागिता से अधिक से अधिक मामलों को सुलझाया जा सकता है, जिससे जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा।
इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि विशेष तौर पर आबकारी अपराध, ट्रैफिक चालान और राजीनामा योग्य सामान्य अपराधों एवं छोटे धाराओं जैसे प्रकरणों को अधिक से अधिक निराकरण पर जोर देना तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को अपने-अपने स्तर पर तामिली करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

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