*थाना कोन्टा, चिंतागुफा एवं चिंतलनार क्षेत्र में अलग-अलग मामलों में संलिप्त कुल 08 नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को बड़ी सफलता..*

*छत्तीसगढ़ आजतक,जगदलपुर बस्तर,01 नवम्बर 2024*
जिला सुकमा में सुन्दरराज पी., पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर (छ.ग.), कमलोचन कश्यप, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज दंतेवाड़ा, आंनद सिंह राजपुरोहित, उप महानिरीक्षक (परि.) सीआरपीएफ रेंज सुकमा के मार्ग-दर्षन एवं किरण चव्हाण, पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा, राकेष यादव कमाण्डेन्ट 165 वाहिनी सीआरपीएफ,राकेष चन्द्र शुक्ल, कमाण्डेन्ट 150 वाहिनी सीआरपीएफ,अमित चौधरी, कमाण्डेन्ट 201 कोबरा वाहिनी, के निर्देशन तथा अभिषेक वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला सुकमा, के पर्यवेक्षण में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दिनांक 29.10.2024 को से कैम्प बेदरे से तोमेष वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के हमराह डीआरजी का बल, शाष्वत् मनु सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 165 वाहिनी सीआरपीएफ का बल एवं कैम्प टेकलगुड़ा से लखबीर, डिप्टी कमाण्डेन्ट, आलोक कुमार सिंह एवं राकेष कुमार सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 201 वाहिनी कोबरा का बल एवं कैम्प टेकलगुड़ा से एस. हॉकिप द्वितीय कमान अधिकारी,अजय त्यागी एवं आदित्य सहायक कमाण्डेन्ट के हमराह 150 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी सुरपनगुड़ा के जंगल पहाड़ियों में गस्त सर्चिंग हेतु रवाना हुए थे, कि सर्चिंग के दौरान सुरपनगुड़ा के जंगल में पुलिस पार्टी को देखकर कुछ संदिग्ध व्यक्ति घंने जंगल-झाड़ियों का लाभ उठाकर भागने लगे, सुरक्षाबलों द्वारा दौड़ाते हुए घेराबंदी कर कुल 06 संदिग्धो को पकड़ा गया। पकड़े गये संदिग्धों की संदेहास्पद हरकतों को देखते हुए उनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम 1. भोगाम सोमा पिता स्व. नंदा, उम्र 22 वर्ष, जाति मुरिया, साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 2.माड़वी कोसा पिता माड़वी पोज्जा, उम्र 35 वर्ष, जाति मुरिया, साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 3. बारसे भीमा पिता स्व. देवा उम्र 27 वर्ष साकिन जाति मुरिया साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 4. बारसे सोमड़ा पिता देवा उम्र 30 वर्ष साकिन जाति मुरिया साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 5. बारसे जोगा पिता हुंगा उम्र 25 वर्ष जाति मुरियो साकिन साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 6. वेट्टी सुक्का पिता हुंगा उम्र 36 वर्ष जाति मुरिया साकिन साकिन सुरपनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा का निवासी होना तथा सभी सुरपगुड़ा आरपीसी अन्तर्गत मिलिषिया सदस्य के पद पर कार्य करना बताये। सभी संदिग्धों की तलाषी ली गई जिस पर भोगाम सोमा पिता स्व. नंदा के कब्जे से एक प्लास्टिक के थैला में 02 नग डेटोनेटर वायर एवं दो नग लकड़ी का स्पाईक लंबाई करीब एक फीट एवं लाल रंग का कोर्डेक्स वायर लंबाई करीब एक मीटर तथा 09 नग टाईगर बम, माड़वी कोसा पिता माड़वी पोज्जा, के कब्जे से एक ग्रे रंग का कपड़ा का थैला में रखा हुआ 02 नग डेटोनेटर वायर एवं एक लाल रंग के कपड़े में सिल्वर पेंट से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लिखा हुआ बेनर एक नग, बारसे भीमा पिता स्व. देवा के कब्जे से एक काला रंग का कपड़ा का थैला जिसमें चार नग जिलेटीन रॉड, 09 नग टाईगर बम, बारसे सोमड़ा पिता देवा के कब्जे से एक काला रंग का कपड़ा का थैला जिसमें 02 नग डेटोनेटर वायर के साथ, छः नग टाईगर बम, बारसे जोगा पिता हुॅगा के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला में दो नग डेटोनेटर वायर, नीला रंग का कोर्डेक्स वायर गुंथा हुआ लंबाई करीब 2) फीट एवं दस नग टाईगर बम, वेट्टी सुक्का पिता हुंगा के कब्जे से एक प्लास्टिक थैला में दो नग डेटोनेटर वायर, काला लाल रंग का बिजली का वायर लंबाई करीब 200 मीटर बरामद किया गया उक्त क्षेत्र की सर्चिंग करने के बाद पुलिस पार्टी द्वारा संदेहियों को बरामद सामाग्री के साथ थाना चिंतलनार लेकर आये। उक्त विस्फोटक सामाग्री का कोई दस्तावेज नही पाये जाने से संदेहियों का कृत्य विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.10.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना दिनांक 28.10.2024 को थाना चिंतागुफा से उपनिरीक्षक दल्लुराम मोर्य के हमराह बल चिंतागुफा बस्ती रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को पास आता देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पुलिस पार्टी के द्वारा दौडाकर पकड़ गया बाद पुछताछ करने पर अपना नाम पोड़ियाम पण्डा पिता हिड़िया साकिन चिंतागुफा, थाना चिंतागुफा, जिला-सुकमा का होना तथा नक्सल सप्लायर कार्य करना बताया। जो चिंतागुफा क्षेत्र में रहकर बडे़ नक्सली साथियों को समान एवं लेवी वसुली कर पहूंचाना बताया तथा उक्त संदिग्ध व्यक्ति के विरूद्ध पूर्व में कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहना स्वीकार किया तथा थाना में रिकार्ड चेक करने पर उक्त नक्सली के विरूध जिले के विभिन्न थानों में कुल 06 मामलो में स्थायी वारंट होना पाया गया, 01. थाना चिंतागुफा में अपराध क्रमांक 05/2017 धारा 147, 148, 149, 364, 302 भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट 02. थाना दोरनापाल में अपराध क्रमांक 18/2010 धारा 147, 148, 149, 307 भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, 03. थाना चिंतागुफा में 01/2017 धारा 147, 148, 149, 302 भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, 04. थाना चिंतागुफा में 06/2010 धारा 147, 148, 149, 307, 120-ख, 121-क, भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, व धारा 3, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लगाया गया है। 05. थाना चिंतागुफा में 05/2017 धारा 147, 148, 149, 364, 302 भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट 06. थाना चिंतागुफा में 06/2016 धारा 147, 148, 149, 307, भा.द.स. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट अधिनियम तहत पूर्व से पंजीबद्ध प्रकरणों में उक्त आरोपी के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.10.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 29.10.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर दिनांक 28.10.2024 को थाना कोन्टा से पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोन्टा सुमीत गुप्ता एवं थाना प्रभारी कोन्टा निरीक्षक सोनल ग्वाला के हमराह जिलाबल व डीआरजी की संयुक्त पार्टी मय आर्म्स एम्यूनेशन के आसूचना स्थल ग्राम गोमपाड़ की ओर जंगल की ओर नक्सली गस्त सर्चिंग हेतु रवाना हुए थे अभियान के दौरान ग्राम गोमपाड़ मे एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर लुका छिपी करते जंगल की ओर भागने लगा, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, तथा उक्त संदेही से नाम पता पूछने पर अपना नाम मड़कम देवा पिता स्व. हड़मा उम्र 53 वर्ष जाति मुरिया निवासी गोपपाड़ थाना भेंजी जिला सुकमा (छ0ग0) का होना तथा नक्सली संगठन मे आरपीसी अध्यक्ष के पद पर कार्य करना स्वीकार किया जिसे हिरासत मे लेकर थाना कोंटा लाकर गहन पूछताछ करने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति गोमपाड़ में रहकर अपने बडे़ नक्सली साथियों को समान पहुचाने तथा सुरक्षा बलों के आवा-जाही का रेकी करना बताया तथा थाना में रिकार्ड चेक करने पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति के विरूद्ध थाना कोन्टा में आपराध क्रमांक 21/2019 धारा 34 भा.द.वि. 4 (ख) वि.प.अधि. 23 (1) 38, 39, वि.वि. क्रि. निवा. अधि. के तहत पूर्व से अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। जो उक्त घटना में शामिल रहना स्वीकार किया। जिसे वैधानिक कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.10.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 29.10.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया।



