*सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव द्वारा ली गई बैठक*
*छत्तीसगढ़ आजतक, कोंडागांव 24 जून 2025*
आज दिनांक 24 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक श्री वाय. अक्षय कुमार (भा.पु.से.) के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोण्डागांव में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी कोण्डागांव व यातायात प्रभारी कोण्डागांव की उपस्थिति में जिले के नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, नशामुक्ति केन्द्र, गायत्री मंदिर समिति के सदस्य व शहर के समस्त विद्यालयों के प्राचार्यगण, समाज प्रमुखगण, भुतपूर्व सैनिक सेवा संगठन एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु समुचित दिशा-निर्देश देना था।
पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिदुओं पर शहर के गणमान्य नागरिको से चर्चा कर जिले में सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने हेतु निर्देश दिए गए :-
सर्वप्रथम स्कूल प्रशासन के साथ चर्चा कर शालाओं में नाबालिक बच्चों व बिना लाईसेंसधारी बच्चों के वाहन लेकर स्कूल आने पर प्रतिबंध लगाने हेतु पालकों को निर्देर्शित करने हेतु हिदायत दी गई।
समस्त स्कूलों में संचालित स्कूल वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराने व चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस की चेकिंग करने हेतु निदेर्शित किया गया।
स्कूली बच्चों को लेकर आने वाले समस्त आटो-रिक्शा चालकों के वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराने व चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस की चेकिंग करने हेतु निदेर्शित किया गया।
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जन-जागरूकता का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
बिना ड्राईविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं बिना सीटबेल्ट के वाहन संचालन पूर्णतः वर्जित किया जाए।
दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाने की मनाही हो।
तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्ण वाहन संचालन पर सख्त निगरानी रखी जाए।
नाबालिग बच्चों द्वारा स्कूल या अन्य स्थानों तक वाहन चलाकर जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
नशे की हालत में वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए।
वाहनों से खतरनाक स्टंट प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहें।
मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना असुरक्षित एवं दण्डनीय अपराध है इस पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
वाहनों के समस्त दस्तावेज यथा रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस आदि अद्यतन एवं मान्य स्थिति में रखना अनिवार्य हो।
प्रेशर हार्न के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए।
सड़कों पर अनियंत्रित पार्किंग न की जाए सभी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़े किए जाएं।
इस अभियान के माध्यम से कोण्डागांव पुलिस ने जनमानस से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें एवं स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों के सहयोग एवं सहभागिता से जिले में सड़क सुरक्षा को एक नई सकारात्मक दिशा दी जा सके।



