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कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आडिटोरियम कोण्डागांव में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर0

भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रदत अधिकारों के बारे में लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के संबंध में हुई चर्चा।

कोंडागांव 8 मार्च 2024–8 मार्च 2024 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय श्री उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन में श्रीमती अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव एवं श्री सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव एवं महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती सावित्री कोर्राम, बाल संरक्षण अधिकारी श्री नरेन्द्र सोनी के उपस्थिति में आडिटोरियम कोण्डागांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर अम्बा शाह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपस्थित महिलाआें को 8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उद्देश्य के बारे में बताते हुए भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता का अधिकार के तहत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान में सम्मान अवसर प्राप्त होने के संबंध, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के संबंध में बताते हुए कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में जैसे शासकीय विभाग, संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट या प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उपक्रम, उद्यम, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, व्यवसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन औद्योगिक संस्थाओं पर हो रहे महिलाओ का यौन उत्पीड़न के खतरे से निपटने के लिए भारतीय संसद ने कार्यस्थल पर महिलाआें का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पारित किये जाने के उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ संरक्षण, यौन उत्पीड़न की शिकायताें का निवारण एवं उक्त संबंध में शिकायत/ परिवाद पेश आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति एवं उक्त समितियों के कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा जिन महिलाओं को निःशुल्क विधिक सलाह सहायता की आवश्कता होने पर उन्हे निःशुल्क विधिक सलाह सहायता मुहैया करने की जानकारी भी दी गई। इस दौरान श्रीमान सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता काेण्डागांव के द्वारा भी महिलाओं के कानूनी अधिकार घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, भरण-पेाषण का अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि के संंबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न विभागाें से उपस्थित कर्मचारी एवं अधिकारियों के द्वारा भी महिलाआें को मिलने वाली विभागीय लाभ के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय किया गया।

इस अवसर पर श्रीमती सुनीता मरकाम, श्रीमती श्वेता देवांगन, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती सोनामणी पोयाम, केशर देहारी, सुनील कुमार मरकाम पी.एल.व्ही., विवेक कश्यप पी.एल.व्ही. एवं समस्त विभागों से आये हुये कर्मचारी एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों से आये महिलाएं उपस्थित थे।

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