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कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों की बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

ऋणी किसान अपने बीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते हैं इसके लिये खरीफ मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।

अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ आजतककोंडागांव, 18 जुलाई 2024—भारत सरकार की इस योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से “भारतीय कृषि बीमा कंपनी” द्वारा खरीफ 2024 एवं रवी 2024-25 में कोंडागांव जिले में संचालित की जा रही है।
खरीफ के दौरान ग्राम स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी (मड़वा) ग्राम स्तर पर चना, गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर राई-सरसों एवं अलसी की फसल को बीमा हेतु अधिसूचित किया गया है।
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
जो ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दोनो खरीफ एवं रबी मौसम के लिये पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन के लिए तय की गई तिथि खरीफ के लिए 31 जुलाई 2024 एवं रबी के लिये 31 दिसम्बर 2024 से कम से कम 7 दिन पहले तक, संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा।
अऋणी किसान अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा समिति, कॉमन सर्विस सेंटर, डॉकघर और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, 3) बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो। इसके साथ ही फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर, बटाईदार या कास्तकार या साझेदार किसानों के लिए फसल साझा या कास्तकार का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
किसान भाईयों से अनुरोध किया गया है कि वो अपना आधार खरीफ के लिए 31 जुलाई से पहले बैंक में अपडेट करालें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं है।
ऋणी किसान अपने बीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते हैं इसके लिये खरीफ मौसम में नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है।
कोंडागांव जिले में सिंचित धान की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 55 हजार रुपए बीमित राशि है, जिसके लिए 1100 रुपए प्रीमियम अदा करना होगा। इसी तरह असिंचित धान के लिए प्रति हेक्टेयर 44 हजार रूपए बीमा राशि एवं प्रीमियम 880 रुपए, मकई की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 44 हजार रुपए बीमा राशि एवं प्रीमियम 880 रुपए, सोयाबीन की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 30 हजार रूपए एवं प्रीमियम 600 रुपए, मूंगफली की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 42 हजार रूपए तथा प्रीमियम 840 रुपए, अरहर की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपए तथा प्रीमियम 600 रुपए, मूंग की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए तथा प्रीमियम 440 रुपए, उड़द की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 22 हजार रुपए तथा प्रीमियम 440 रुपए, कोदो की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 16 हजार रुपए तथा प्रीमियम 320 रुपए, कुटकी की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपए तथा प्रीमियम 340 रुपए एवं रागी की फसल के लिए बीमा राशि प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपए तथा प्रीमियम 300 रुपए निर्धारित की गई है।
इसी तरह उद्यानिकी कृषि के अंतर्गत टमाटर की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 1 लाख 20 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 6 हजार रुपए, बैंगन की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 77 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 3 हजार 850 रुपए, मिर्च की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 90 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 4 हजार 500 रुपए, अदरक की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 1 लाख 50 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 7 हजार 500 रुपए, केला की फसल के लिए की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 1 लाख 65 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 8 हजार 250 रुपए, पपीते फसल के लिए की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 1 लाख 25 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 6 हजार 250 रुपए तथा अमरूद फसल के लिए की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि 45 हजार रुपए व प्रीमियम की राशि 2 हजार 250 रुपए निर्धारित की गई है।
फसल बीमा की खरीफ मौसम के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई से पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा जिला सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी समितियाँ अथवा लोक सेवा केन्द्र अथवा भारत सरकार की बीमा पोर्टल अथवा डॉक विभाग के माध्यम से फसल का बीमा करा सकते हैं।

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