*पात्रताधारी सभी शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान देने का जनरल आदेश जारी करे शासन*
*सोना साहू प्रकरण के बाद सभी शिक्षक है आशान्वित*
*शासन से संवाद कर आदेश जारी कराने टीचर्स एसोसिएशन करेगा पहल*
*क्रमोन्नत वेतनमान हेतु उच्चाधिकारियों को पूर्व में दिया गया है आवेदन*
*छत्तीसगढ़ आजतक, कोंडागांव 21 मार्च 2025*
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा एवं कोण्डागांव जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह ने सोना साहू के पक्ष में हुए उच्च न्यायालय के डबल बैंच के निर्णय के आधार पर राज्य शासन शिक्षा विभाग से मांग किया है कि प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के शिक्षकों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण करने आदेश जारी करे तथा तदानुसार पात्रताधारी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का जनरल आदेश किया जावे।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला कोण्डागांव जिलाध्यक्ष ऋषिदेव सिंह, प्रदेश पदाधिकारी चन्द्रकांत ठाकुर, अखिलेश राय, नीलम श्रीवास्तव, जिला सचिव संजय राठौर, जिला उपाध्यक्ष नरेश ठाकुर, चन्र्दकांत जैन, सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, सदाराम चतुरवेदानी, नवलराम, ब्लाॅक अध्यक्ष मन्नाराम नेताम, रमेश प्रधान, रामसिंह मरावी, सुकुराम नेताम, डोमन मरकाम, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ मालती ध्रुव, जिला महिला प्रकोष्ठ दंतेश्वरी नायडू जिला पदाधिकारी कर्ण सिंह बघेल, प्रभुलाल केंद्रों, गुरदीप छाबड़ा, शम्भू नेताम, दिनेश नाग, काशी उसेण्डी, अवनेश दादोरिया, फुलधर देवांगन, राजेन्द्र पाण्डेय, शिव कुमार तिवारी, अशोक साहू, अवध किशोर मिश्रा, अनील कोर्राम, साधुराम मरकाम, मायाराम उसरे ने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 24 /4/2006 व दिनांक 10/03/2017 को क्रमोन्नत वेतनमान के लिए 10 वर्ष में प्रथम व 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान करने का जारी आदेश के तहत प्रदेश में कार्यरत सभी एल बी संवर्ग के लिए आदेश जारी किया जावे। इस संदर्भ में शिक्षक संवर्ग द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान हेतु संबंधित अधिकारियों विकास खंड शिक्षा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद व जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त संचालक एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश जिसमे एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान अथवा भिन्न वेतनमान के पद पर संविलियन होने पर पहले विभाग की सेवा अवधि समयमान वेतन के लाभ हेतु गणना में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। अतः छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा 10 अगस्त 2009 के आदेश का लाभ एल बी संवर्ग के शिक्षकों को दिए जाने का आदेश जारी किया जावे।
ज्ञात हो कि क्रमोन्नति वेतनमान सहायक शिक्षकों के लिए व शिक्षक, व्यायाम व उर्दू शिक्षक एवं व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान प्रचलन में है। ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, न्यूनतम पेंशन एवं पूर्ण पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा अवधि की गणना का लाभ दिलाने छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शिक्षक मोर्चा के साथ रणनीति तैयार करेगा।


