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कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून समूचे देश मे लागू हो जाएंगे, जिसके सम्बंध विधिक सेवा प्राधिकरण व केशकाल पुलिस द्वारा महिलाओं को जानकारी प्रदाय करने हेतु किया गया आयोजन

विधिक सेवा प्राधिकरण केशकाल एवं थाना केशकाल की संयुक्त टीम के द्वारा चलित थाना के माध्यम से विशेष शिविर का किया गया आयोजन

छत्तीसगढ़ आजतक,केशकाल/कोंडागांव 27 जून 2024— केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अड़ेंगा स्थित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण केशकाल एवं थाना केशकाल की संयुक्त टीम के द्वारा चलित थाना के माध्यम से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें केशकाल थाना प्रभारी निरी. विकास बघेल के द्वारा ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नए कानून, महिला एवं बालिकाओं से सम्बंधित अपराधों, पॉक्सो एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देकर जागरूक किया।

इस दौरान थाना प्रभारी निरी. विकास बघेल ने बताया कि हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन काल से ही कानून व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था को और बेहतर एवं सरल करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन किया है। आगामी 1 जुलाई 2024 से तीन नए कानून समूचे देश मे लागू हो जाएंगे, जिसके सम्बंध में हम अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए कानून में जीरो एफआइआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना क्षेत्र में अपनी एफआइआर दर्ज करा सकता है। पीड़ित को एफआइआर की निशुल्क कॉपी भी मिलेगी। महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभिव्यक्ति ऐप एप्लीकेशन जारी किया गया है। जिसमें आपको किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो उसे एप्लीकेशन पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, आपको पुलिस के द्वारा सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान रिटेनर अधिवक्ता मनीषा तिवारी के द्वारा बताया गया कि जिला विधिक प्राधिकरण लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है। जिसमें आप लोग भरपूर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे की निशुल्क अधिवक्ता कानून से संबंधित जानकारी पीड़ित क्षतिपूर्ति थाना से संबंधित और अन्य जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा दिया जाता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, या पोक्सो (संशोधन) विधेयक 2019 बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को कड़ी सजा देने, गंभीर यौन हमले के मामलों में मृत्युदंड के अलावा जुर्माना और कारावास का प्रावधान करता है। और आगामी में लगने वाले नेशनल लोक अदालत से संबंधित जानकारी बताया कि सभी न्यायालयों में 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत आयोजन होगा। जिसमें राजी नामा प्रकरण का निराकरण तत्काल किया जाएगा निराकरण होने के बाद अपील नहीं की जा सकती इस प्रकार से विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान केशकाल थाना एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य मौजूद रहे।

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