*मोटर दुर्घटना में दावाकर्ता के पक्ष में 19 लाख 50 हजार रूपये का अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि दिलवाया गया*

चाचा एवं भतिजे द्वारा राजीखुशी से राजीनामा किया उन्हें न्यायालय द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया।
छत्तीसगढ़ आजतक, कोंडागांव 13 सितम्बर 2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 को माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्य क्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं उनकी उपस्थिति में कोण्डागांव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें चाचा एवं भतिजे के मध्य यह प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव का वर्ष 2024 से यह प्रकरण लंबित था। प्रार्थी आरोपीगण चाचा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी एवं आरोपीगण को सामझाईश दिये जाने पर आरोपीगण ने अपनी गलती मानते हुये प्रार्थी के पैर छूकर क्षमा मांग कर भविष्य में दुबारा अपने चाचा से विवाद नहीं करने का संकल्प लिया तथा दोनों पक्ष आपस में राजी खुशी से राजीनामा के लिये तैयार होकर आज दिनांक 13.09.2025 को नेशनल लोक अदालत में प्रार्थी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा किये जाने से उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया। प्रकरण में सफलतापूर्वक राजीनामा किये जाने पर प्रार्थी को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) रेशमा वैरागी पटेल के द्वारा पौधा वितरण किया गया।
मोटर दुर्घटना में दावाकर्ता के पक्ष में 19 लाख 50 हजार रूपये का अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि दिलवाया गया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें दिनांक 01.02.2025 को वाहन दुर्घटना से पीड़ित की मृत्यु को गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण से उनके संयुक्त तथा पृथक-पृथक दायित्व के अंतर्गत कुल मिलाकर बीमा कंपनी के द्वारा 19,50,000/- रूपये राशि अवार्ड पारित कर आहत / पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि दिया गया। उक्त समझौता माननीय न्यायालय श्री विकम प्रताप चंन्द्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अधिवक्ता श्री प्रशांत दत्ता के द्वारा बीमा कंपनी के बीच समझौता कर पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया गया।



