WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (2)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.04 PM

Breaking
*आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत**अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।**राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने का घेराव,पेलेट गन से घायल युवक की एफआईआर नहीं होने से 6घंटे तक दिया धरना**वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नही**लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें**साइबर क्राइम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस का “साइबर जागृति अभियान”**मंदिर के चढ़ावे से विपक्षी सांसदों तक डाकेजनी!**एन एच एम में बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता मामले में डीपीएम, डीएएम और डीटीसी की संविदा सेवा समाप्त**यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने शंकरपुर में सामुदायिक पहल कार्यों का किया अवलोकन**शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ*

कोंडागांवक्राइमछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

फरसगांव रिकार्ड रूम में रिश्वत लेने वाला सहायक ग्रेड 2 निलंबित

WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.04 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (2)

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने तत्काल की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ आजतक, फरसगांव/कोंडागांव, 18 जुलाई 2024—कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा फरसगांव तहसील कार्यालय के रिकार्ड रूम में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 अर्जुन सिंह नेताम को निलंबित कर दिया गया है। सहायक ग्रेड-02 श्री अर्जुन सिंह नेताम के विरुद्ध यह कार्यवाही रिश्वत लेने के कारण की गई।

निलंबित बाबू

उल्लेखनीय है कि तहसील कार्यालय फरसगांव का एक वीडियो आया है, जिसमें वे रिकार्ड रूम राजस्व दस्तावेज निकालने के नाम पर नकद राशि लेते पाए गए है। वीडियो के संबंध में तहसीलदार फरसगांव के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वीडियो की पुष्टि की गई है । कर्मचारी द्वारा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 03 (1) (एक) (दो) (तीन) का स्पष्ट रूष से उल्लघंन किए जाने के फलस्वरूप, उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -9 (1) (क) के तहत् कलेक्टर श्री दुदावत द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय माकड़ी जिला कोण्डागांव निर्धारित किया गया है ।सहायक ग्रेड-02 श्री अर्जुन सिंह नेताम निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह-भत्ते की पात्रता होगी।

Chhattisgarh Aaj Tak
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (1)

Related Articles