WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (2)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.04 PM

Breaking
*आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत**अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।**राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने का घेराव,पेलेट गन से घायल युवक की एफआईआर नहीं होने से 6घंटे तक दिया धरना**वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नही**लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें**साइबर क्राइम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस का “साइबर जागृति अभियान”**मंदिर के चढ़ावे से विपक्षी सांसदों तक डाकेजनी!**एन एच एम में बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता मामले में डीपीएम, डीएएम और डीटीसी की संविदा सेवा समाप्त**यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने शंकरपुर में सामुदायिक पहल कार्यों का किया अवलोकन**शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

*मिथ्याछाप(अमानक) अजवाइन बेचने पर ललित आलू भण्डार पर 1.80 लाख रूपए का जुर्माना*

WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.04 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.03 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (2)

*छत्तीसगढ़ आजतक,कोण्डागांव 15 जुलाई 2025*

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की अनिमितता पाए जाने पर कार्रवाई गई। वर्ष 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डी.के. देवांगन द्वारा कोण्डागांव स्थित मेसर्स ललित आलू भण्डार से जीरा और अजवाइन के नमूने जांच हेतु एकत्रित किए गए थे।
प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान अजवाइन में मिथ्याछाप सामग्री पाई गई, जो उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस मामले में प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध न्याय निर्णय अधिकारी जिला कोण्डागांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्याय निर्णय अधिकारी ने मेसर्स ललित आलू भण्डार को दोषी करार देते हुए एक लाख अस्सी हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, ब्रांड और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदेहास्पद उत्पाद की सूचना विभाग को दें।

Chhattisgarh Aaj Tak
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.01 PM (1)
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM
WhatsApp Image 2026-08-11 at 5.04.02 PM (1)

Related Articles