Breaking
*प्रधान न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने हेतु बैंक विभाग, दूरसंचार व नगरपालिका के अधिकारीयों का लिया एक महत्वपूर्ण बैठक**सीबीएसई कक्षा 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों का जिला कार्यालय में हुआ सम्मान**गुण्डाधुर कॉलेज का बड़ा कदम: जल परीक्षण लैब से हुआ MOU**पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीश्रीमाल ने प्रार्थियो को लौटाए लाखो के गुम मोबाईल।**विधायक सुश्री लता उसेण्डी की अध्यक्षता में जीवन दीप समिति की बैठक संपन्न**ग्राम माकड़ी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन**सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का औचक किया निरीक्षण।* *तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2026 की कार्ययोजना पर समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला आयोजित**संघर्ष के प्रतिक लाल झण्ड़ा लेकर सी.पी.आई. पहुंचा कोण्डागांव-माकड़ी ब्लॉक के गांवों में**महिला सहायता सेवाओं की समीक्षा हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर कोण्डागांव का किया गया निरीक्षण*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

*मिथ्याछाप(अमानक) अजवाइन बेचने पर ललित आलू भण्डार पर 1.80 लाख रूपए का जुर्माना*

*छत्तीसगढ़ आजतक,कोण्डागांव 15 जुलाई 2025*

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोण्डागांव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत की अनिमितता पाए जाने पर कार्रवाई गई। वर्ष 2024 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री डी.के. देवांगन द्वारा कोण्डागांव स्थित मेसर्स ललित आलू भण्डार से जीरा और अजवाइन के नमूने जांच हेतु एकत्रित किए गए थे।
प्रयोगशाला परीक्षण के दौरान अजवाइन में मिथ्याछाप सामग्री पाई गई, जो उपभोक्ता अधिकारों और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इस मामले में प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध न्याय निर्णय अधिकारी जिला कोण्डागांव के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्याय निर्णय अधिकारी ने मेसर्स ललित आलू भण्डार को दोषी करार देते हुए एक लाख अस्सी हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय लेबल, ब्रांड और गुणवत्ता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी संदेहास्पद उत्पाद की सूचना विभाग को दें।

Chhattisgarh Aaj Tak

Related Articles