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कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा द्वारा आयोजित कराया गया राजपत्रित अधिकारियों एवं विवेचकों का प्रशिक्षण

साइबर फॉरेंसिक, धारा 41 द.प्र.स. में पुलिस अधिकारियो को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा दिशनिर्देश एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित दिशानिर्देश” विषय पर की गई

पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के निर्देशों का किया गया परिपालन

जगदलपुर 02 मार्च 2024--दिनाँक 02/03/2024 को जिला बस्तर जगदलपुर के शौर्य भवन, पुलिस ऑडिटोरियम में उप संचालक अभियोजन श्री आर.के. मिश्रा, डीएसपी श्री दिलीप कोसले के द्वारा 01 दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नांकित विषयों पर व्याख्यान/मार्गदर्शन दिया गया:-
साइबर फोरेंसिक
धारा 41 द.प्र.स. में पुलिस अधिकारियो को माननीय छत्तीसगढ़ ऊंच न्यायालय के द्वारा दिशनिर्देश
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित दिशानिर्देश

वर्तमान में विवेचक को अपराधी से एक कदम आगे होकर कार्यवाही करनी होगी।इसके तहत साइबर क्राइम एवम् अन्य अपराधों की विवेचना के लिए साइबर फोरेंसिक के महत्व को इंगित किया।
7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराधों में अर्नेश कुमार वी. बिहार राज्य के माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विस्तार से चर्चा हुई ।
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हुए संशोधन एवम् पुलिस को इन मामलों में जो सावधानीया बरती जानी चाहिए उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई ।
कार्यशाला के समापन में पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर द्वारा विवेचकों से वर्तमान परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अद्यतन रहकर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु समझाइश दी गयी ।उक्त कार्यशाला में प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के कुल 100 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

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