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कोंडागांवक्राइमछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

कोण्डागांव पुलिस ने जिला बदर मनीष सागर को मुर्गा बाजार स्थल कोण्डागांव के पास खुले आम घुमते पाये जाने से किया गिरफ्तार।

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पूर्व में भी जिला बदर मनीष सागर द्वारा किया जा चुका है उल्लंघन ।

कोंडागांव 29 अप्रैल 2024–जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक श्री वाय अक्षय कुमार भा0पु0से0 के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार डाण्डे के मार्गदर्शन , पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव श्री रूपेश के नेतृत्व में कोण्डागाव पुलिस ने जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किये गये व्यक्ति मनीष सागर को मुर्गा बाजार स्थल कोण्डागांव के पास खुलेआम घुमना पाये जाने से किया गिरफ्तार ।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोण्डागांव के द्वारा मनीष सागर पिता रूपसिंह सागर उम्र 26 वर्ष निवासी कोण्डागांव थाना कोण्डागांव के विरूद्ध दिनांक 27.10.2023 के तहत पारित राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6 अंतर्गत प्रदत्त एवं निहित प्रावधानांे का प्रयोग करते हुए इसे आगामी एक वर्ष दिनांक 26.10.2024 तक के लिए जिला कोण्डागांव ,कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ,धमतरी की राजस्व सीमा से हट जाने जिला बदर पारित आदेश दिया गया था किन्तु जिला बदर मनीष सागर दिनांक 23.03.2024 को कोण्डागांव के मुर्गा बाजार स्थल कोण्डागांव के आसपास खुलेआम घुम कर कोण्डागांव की सीमा में प्रवेश कर आदेश का उल्लघन करता पाया गया ,थाना कोण्डागांव के पेट्रोलिग पाटी के द्वारा घेराबंदी कर अभिरक्षा में लिया गया। मनीष सागर निवासी कोण्डागांव के विरु़द्ध थाना में अपराध क्रमांक 123/2024 धारा 14, 15 छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसके पूर्व भी दिनांक 08.01.2024 एवं 23.03.2024 को जिला बदर पारित आदेश का उल्लघन करते पाये जाने पर थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 12/2024 व 97/2024 धारा – छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 के तहत अपराध पंजीबध्द किया गया है।
मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रहलाद यादव उप निरी0 नवल कोडोपी, प्रआर अशोक मरकाम, म0प्र0आर आशो आर0 रामेश्वर भगत का विशेष योगदान रहा।

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