*बैंक गारंटी बनवाने एवं फिक्स डिपोजिट बाॅड के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपी को थाना कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार*

*छत्तीसगढ़ आजतक,जगदलपुर बस्तर,19 सितंबर 2025*
पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। जिस तारतम्य में अलग-अलग मामले में बैंक गारंटी बनवाने के लिये 25 प्रतिषत राषि बैंक में एफडी के रूप में जमा करवाने के नाम एवं ऑफिस के लेपटाप व कम्प्यूटर से डिजीटल फिक्स डिपोजिट बाॅड फर्जी बनवाकर रकम का धोखाधडी करने वाले आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो प्रार्थी आनदं शुक्ला पिता षिवसेवक शुक्ला उम्र 47 वर्ष जाति ब्राम्हण निवासी इंदिरा वार्ड मोतीतालाब पारा जगदलपुर ने एक लिखित आवेदन पेष कर रिपोर्ट दर्ज कराया किSOUL ARTS OF FINSNNCE COMPANY PVT.LTD के संचालक आषीष कुमार रथ निवासी बिनाका माल जगदलपुर के द्वारा बैंक गारंटी बनवाने के लिये 25 प्रतिषत राषि बैंक मे एफडी के रूप मे जमा करवाने के नाम पर 10,20,000 रूपये फर्जीं एफडी देकर रकम लेकर धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 280/2025 धारा 318(4) भा.न्या.सं. 138 एन.आई. एक्ट पंजीबद्व कर विवेना मे लिया गया। एक अन्य मामले मेें प्रार्थी डा. सैयद मोईनुल हक पिता मोहम्मद दिल मोहम्मद उम्र 52 वर्ष हाउस नंबर एचडीडी-1/268 फेज-3 कबीर नगर रायपुर का निवासी हॅू। एक अत्यंत गंभीर आर्थिक अपराध की षिकायत लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हॅूं मेरे साथ एक योजनाबद्व षडयंत्र के तहत् 20,00000 रूपये की वित्तीय ठगी की गई है। इसी तरह मेरे परिचित के संगीता कौर पति हेमसिंग उम्र 56 वर्ष निवासी नयापारा कालोनी जगदलपुर से 2,50,000 रूपये चेक के माध्यम से निवेष हेतु प्राप्त की उन्होने मुझे फिक्स डिपोजिट बाॅड के नाम पर ठगी की गई है। जब हमे रकम की आवष्यकता पड़ने पर बाॅड को लेकर आईसीआईसीआई बैंक जगदलपुर की मुख्य शाखा मे जाकर बैंक मे संपर्क किया गया तो बैंक द्वारा उक्त दस्तावेज बाॅड को पूर्णरूप से फर्जी बताया गया। पुनः जब हमने इन तथाकथित निवेष प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच अन्य शाखा से की तब हमने पाया कि यह प्रमाण पुरी तरह फर्जी,कुटरचित एवं जालसाजी पर आधारित है, जब इस संदर्भ मे आषीष रथ से संवाद किया गया तो उन्होने बार-बार अष्वासन दिये कि वे राषि वापस कर देगे। परन्तु यह केवल समय काटने की कोषिष थी, समयावधि देने के पष्चात भी उन्होने कोई धन राषि लौटाई नही एवं संपर्क विहीन हो गये। मेरे साथ एवं परिचित संगीता कौर के साथ आषीष रथ, किषोर चंद्र रथ एवं मंजूलता रथ के द्वारा फर्जी बांड देकर मेरे साथ 19,80,000 रूपये एवं संगीता कौर 2,50,000 रूपये दिनांक 11.12.2023 से आज तक गबन कर धोखाधड़ी किया गया है।प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक- 299/2025 धारा – 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भा.न्या.सं. पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी आषीष कुमार रथ को मोबाईल लोकेषन के आधार पर महारानी अस्पताल जगदलपुर के पास से हिरासत मे लेकर पुछताछ कर मेमारण्डम कथन लिया अपने कथन मेंSOUL ARTS OF FINSNNCE COMPANY PVT.LTD का FOUNDER&CEO हॅू। मेरे आफिस मे जगदलपुर निवासी संगीता कौर आई और बतायी की फिक्स डिपोजिट करवाना है। तो मेरे द्वारा उनसे 2,50,000 रूपये का डिमाण्ड किया गया जिसके एवज मे उन्होने 2,50,000 रूपये का एकाउण्ट पेयी चेकSOUL ARTS OF FINSNNCE COMPANY PVT.LTD के नाम से मुझे दिया जिसे मैने अपने कंपनी के बैंक खाते मे डिपाजिट कराकर चेक का भुनवाया तब मेरे द्वारा संगीता कौर को दिनांक 11.12.2023 को बमतजपपिबंजम दवण् 02726, रकम 2,50,000 रूपये का मेरे आफिस के लेपटाप व कम्प्यूटर से डिजीटल फिक्स डिपोजिट बाॅड सर्टिफिकेट निकाला एवं उन्हे बुलाकर बाॅड सर्टिफिकेट दिया हॅू। उसी प्रकार कुछ महिनो बाद रायपुर निवासी डा. सैयद मोईनुल हक मेरे आफिस आकर फिक्स डिपोजिट कराने के लिये मुझसे बात किये तो मेरे द्वारा उनसे कुल 06 बाॅड के एवज में 19,80,000 रूपये का डिमाण्ड किया गया जिसके एवज में उन्होने एक ब्लेंक चेक मुझे दिया जिसे मैने भुनवाया और मेरे द्वारा डा. सैयद मोईनुल हक को दिनांक 29.04.2024, CERTIFICATE NO. 02730, रकम, 3,50,000 रूपये/दिनांक 29.04.2024 CERTIFICATE NO 02731, रकम 3,50,000 रूपये/दिनांक 29.04.2024 CERTIFICATE NO 02728, रकम 1,50,000 रूपये/दिनांक 29.04.2024, CERTIFICATE NO 02729, रकम 2,00000 रूपये/दिनांक 30.04.2024, CERTIFICATE NO 02752, रकम 2,90,000 रूपये/दिनांक 30.04.2024, CERTIFICATE NO 02736, रकम 7,00000 रूपये मेरे आफिस के लेपटाप व कम्प्यूटर से डिजीटल फिक्स डिपोजिट बाॅड सर्टिफिकेट निकाला एवं उन्हे बुलाकर बाॅड सर्टिफिकेट दिया हॅू। मैने मेरे आफिस से जिस बाॅड सर्टिफिकेट को लेपटाप व कम्प्यूटर से निकालकर दिया हॅू, बताया है। बाद आरोपी से 1. एक LENNOVO COMPANY का LAPTOP 2. एक वीवो कंपनी का मोबाईल 3.एक सेमसंग कंपनी मोबाईल S23 ULTRA बिना सीम को जप्त किया गया एवं आरोपी को दिनांक 11.09.2025 के 22ः40 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन को वितंतु संदेष के माध्यम से एवं मोबाईल फोन से दिया गया है। अलग-अलग मामलो में बैंक गारंटी बनवाने के लिये 25 प्रतिषत राषि बैंक में एफडी के रूप में जमा करवाने के नाम एवं ऑफिस के लेपटाप व कम्प्यूटर से डिजीटल फिक्स डिपोजिट बाॅड फर्जी बनवाकर कुल रकम 32,30,000 रूपये का धोखाधड़ी किया है, प्रार्थियों के रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधडी 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बीएनएस 138 एन.आई. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया गया।
विवेचना:-पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक माहेष्वर नाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुमितकुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली भोला सिंह राजपुत के नेतृत्व में टीम गठित कर,आरोपी का पता तलाश किया गया। दौरान अनुसंधान के आरोपी को मोबाईल लोकेषन के आधार पर महारानी अस्पताल जगदलपुर से पता तलाश कर,हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर आषीष कुमार रथ अलग-अलग मामले में बैंक गारंटी बनवाने के लिये 25 प्रतिषत राषि बैंक में एफडी के रूप में जमा करवाने के नाम एवं ऑफिस के लेपटाप व कम्प्यूटर से डिजीटल फिक्स डिपोजिट बाॅड फर्जी बनवाकर अलग-अलग प्रार्थियों कुल रकम 32,30,000 रूपये का धोखाधडी कर अपने लिये उपयोग कर लिया है। आरोपी द्वारा अपराध कबुल करना स्वीकार करने व एक LENNOVO COMPANY का LAPTOPX एक वीवो कंपनी का मोबाईल जिसमे मोबाईल सीम नंबर 7008217540,.एक सेमसंग कंपनी मोबाईल S23 ULTRA बिना सीम के, 4.GOV, OF INDIA MCI का REGISTRATION को पेश करने पर जप्त किया गया है। आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।
*महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-*
निरीक्षक – भोला सिंह राजपुत
उनि. – अरूण मरकाम
सहा.उपनिरी. – प्रमोद सिन्हा
आर. – रंगलाल खरें ।











